tax slab
TAX SLABS 2020
OLD vs NEW
नए आयकर स्लैब बनाम पुराने टैक्स स्लैब (वित्त वर्ष 2020-21):-
नई कर संरचना के अनुसार, यदि आप नई कर स्लैब दरों का विकल्प चुनना चाहते हैं, तो आपको मौजूदा आयकर छूट और छूट, जैसे एचआरए, धारा 80 सी, गृह ऋण कर लाभ आदि को छोड़ना होगा।
यहाँ नवीनतमआयकर स्लैब दरें 2020-21(आकलन वर्ष 2020-21)हैं:-
- आय शून्य से 2.5 लाख रुपये = कोई कर नहीं
- आय 2.5 लाख रु से 5 लाख = 5%
- आय 5 लाख से रु 7.5 लाख = 10%
- आय 7.5 लाख रु से 10 लाख = 15%
- आय 10 लाख से 12.5 लाख = 20%
- आय 12.5 लाख से रु 15 लाख = 25%
- आय 15 लाख रुपये और उससे अधिक = 30%
इसके अलावा और जैसा कि पहले भी था, निम्नलिखित भी लागू होगा:
Note:- 1) कर राशि पर 4% शिक्षा उपकर
2) 10% सरचार्ज लागू होने पर आय > रु 50 लाख
15% सरचार्ज लागू होने पर आय > रु 1 करोड़
यदि आप अपनी कर कटौती और छूट का दावा करना जारी रखना चाहते हैं, तो आप मौजूदा (FY 2019-20) आयकर स्लैब दरों के अनुसार पुराने टैक्स स्लैब संरचना के साथ रह सकते हैं:-
- आय शून्य से 2.5 लाख रुपये = कोई कर नहीं
- आय 2.5 लाख रु से 5 लाख = 5%
- आय 5 लाख से 10 लाख रुपए = 20%
- आय 10 लाख और उससे अधिक = 30%
जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, यदि आप नए (कम) कर ढांचे का विकल्प चुनते हैं, तो आप निम्नलिखित कटौती और छूट खो देंगे:-
- वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 50,000 रुपये का मानक कटौती
- मकान किराया भत्ता (HRA)
- होम लोन पर ब्याज (धारा 24 बी)
- धारा 80 सी: अर्थ बीमा प्रीमियम, ईपीएफ, पीपीएफ, गृह ऋण चुकौती (मूलधन), कर-बचत ईएलएसएस फंड, आदि।
- यात्रा भत्ता छोड़ो
- स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (धारा 80 डी)
And in words of the Budget papers, “the individual taxpayers opting for the new tax structure cannot avail any deduction under chapter VIA (like section 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80EE, 80EEA, 80EEB, 80G, 80GG, 80GGA, 80GGC, 80IA, 80-IAB, 80-IAC, 80-IB, 80-IBA).”
आइये दोस्तों हम सब एक एक्सेल शीट के अनुसार नए और पुराने टैक्स स्लैब को चुनते हैं और देखते हैं की कौन सा टैक्स स्लैब हमारे लिए ठीक रहेगा ।